पंडित : नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने मंगलवार को लोकसभा में सिटीजन चार्टर बिल पेश कर दिया. इस बिल को इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.
विधेयक में प्रत्येक नागरिक को समय बद्ध तरीके से सामान और सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ शिकायतों के निवारण का अधिकार दिया गया है यानी सरकारी महकमों में कौन से काम कितने दिनों में होंगे इसका लेखा-जोखा दिया गया होगा और सरकारी अधिकारी को किसी काम को तय समय सीमा के भीतर ही करने होंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो शिकायत की जा सकेगी.
कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बिल इसी सत्र में पारित हो जाएगा.
सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल एक ऐसे समय में पर पेश किया है, जब टीम अन्ना इसे लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रही है. टीम अन्ना ने मंगलवार को सरकार के जरिए सिटीजन चार्टर बिल पेश करने की आलोचना की है.
इस बिल के तहत पंचायत स्तर से लेकर केन्द्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. साथ ही साथ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है.
विधेयक में प्रत्येक नागरिक को समय बद्ध तरीके से सामान और सेवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ शिकायतों के निवारण का अधिकार दिया गया है यानी सरकारी महकमों में कौन से काम कितने दिनों में होंगे इसका लेखा-जोखा दिया गया होगा और सरकारी अधिकारी को किसी काम को तय समय सीमा के भीतर ही करने होंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो शिकायत की जा सकेगी.
कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बिल इसी सत्र में पारित हो जाएगा.
सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल एक ऐसे समय में पर पेश किया है, जब टीम अन्ना इसे लोकपाल के दायरे में लाने की मांग कर रही है. टीम अन्ना ने मंगलवार को सरकार के जरिए सिटीजन चार्टर बिल पेश करने की आलोचना की है.
इस बिल के तहत पंचायत स्तर से लेकर केन्द्रीय कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. साथ ही साथ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है.
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment